थाना क्षेत्र रामपुर कला तहसील सिधौली जनपद सीतापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरई खेरा गांव चपरूवा निवासी राम सागर पुत्र मेड़ई की संपत्ति को आज कुर्क कर लिया गया। प्रभा न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर आदेश के अंतर्गत धारा 15 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 सरकार उत्तर प्रदेश बनाम राम सागर पुत्र मेड़ई, निवासी ग्राम चपरूवा थाना रामपुर कलां, जनपद सीतापुर। अधिनियम 1986 के अधीन विचारणीय अपराध कारित करके अर्जित अवैध धन द्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चपरूवा में मकान की अनुमानित कीमती मु0 10 लाख रुपए का निर्माण कराया गया है उपरोक्त अचल संपत्ति को न्यायालय के आदेश दिनांक 31/08/2022 के अंतर्गत कुर्क कर लिया गया है। राम सागर की संपत्ति को कुर्क कराने के लिए थाना प्रभारी रामपुर कला जितेंद्र बहादुर सिंह मय फोर्स के साथ तथा तहसीलदार सिधौली, राजस्व विभाग के लेखपाल सहित मौके पर पहुंचकर राम सागर की अचल संपत्ति मकान को खाली करा कर तथा खेत पर लगाया नोटिस बोर्ड़।