बिसवां (सीतापुर) विसवां तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिसेंडी में गाटा संख्या 295 रकबा 1.898 जो कि तालाब के नाम से दर्ज है जिस तालाब का बिसेंडी के ही निवासी सुरेश पुत्र झल्लर के मछली पालन हेतु तालाब का पट्टा दर्ज था लेकिन 6 वर्ष पूर्व सुरेश की मृत्यु हो गई सुरेश की मृत्यु के उपरांत गांव के ही कुछ विपक्षी लोग सुरेश के परिवारजनों को मछली मछली निकालने हेतु मना करने पर स्वर्गीय सुरेश की पत्नी परमेश्वरी ने इस संबंध में उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की जिसमें उच्च न्यायालय के द्वारा 25 -4 - 2022 को उप जिला अधिकारी को आदेश करते हुए तालाब से मछली निकलवाने का4/5/2022 की प्रातः 10 बजे से दिनांक 11/5 2022 की सांय 5 बजे तक न्यायालय के द्वारा परमेश्वरी के पक्ष में 8 दिन का मछली निकालने का आदेश दिया इस प्रकरण को उपजिलाधिकारी विसवां द्वारा संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय कानूनगो कृष्णा कांत मिश्रा व क्षेत्रीय लेखपाल दीपक यादव को आदेशित करते हुए मौके पर जाकर मछली निकालते वक्त कोई विवाद ना हो जिसके लिए उप जिला अधिकारी विसवां द्वारा थाना मानपुर को भी आदेशित करते हुए मौके पर रहने की हिदायत दी जिसको मानपुर थाना प्रभारी ने संज्ञान में लेते हुए उप निरीक्षक उमराव सिंह को अपने हमराही बल के साथ मौके पर मौजूद रहने को कहा आदेश के अनुपालन हेतु उपनिरीक्षक उमराव सिंह अपने हमराही बल के साथ मौके पर मौजूद रहे मछली निकालने का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हुआ
सीतापुर -उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उप जिलाधिकारी बिसवां ने मछली निकालने का दिया आदेश

