बलरामपुर संवाददाता : बाल-विवाह रोकवाया गयाबलरामपुर जनपद में बाल विवाह निषेध कानून के अंतर्गत एक नाबालिक बालिका के बाल विवाह को न्याय पीठ बाल कल्याण समिति बलरामपुर एवं चाइल्डलाइन बलरामपुर तथा थाना हरैया के बाल कल्याण अधिकारी के सहयोग से रोका गया तथा नाबालिग बालिका तथा उसके परिजनों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार गुप्ता तथा सदस्यों द्वारा उक्त बालिका के परिजनों को कड़ी चेतावनी देते हुए बालिका को उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया तथा बालिका का विवाह बालिक होने पर ही करने के लिए कहा गया तथा बताया गया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है अगर इसको कहीं भी किया जाएगा तो संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी
बलरामपुर – बाल कल्याण अधिकारी के सहयोग से रोका गया नाबालिक बाल विवाह

