निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं लेने पर जानकीपुरम स्थित पायनियर माण्टेसरी स्कूल के प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। कई बार कहे जाने के बाद भी प्रवेश नहीं लेने की शिकायत से नाराज मण्डलायुक्त रंजन कुमार ने विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध बेसिक शिक्षा अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन की ओर से आरटीई का पालन नहीं किया जा रहा है। कई बार नोटिस देने के बाद भी चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया। बच्चों के अभिभावक की ओर से बीएसए कार्यालय में शिकायत दर्ज करायी गयी थी। जिसके बाद आरटीई प्रभारी व परियोजना अधिकारी रेनू कश्यप की ओर से कई बार विद्यालय के प्रतिनिधियों को बुलाया गया लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, न विद्यालय की ओर से कोई जवाब दिया गया। इसके बाद मामला मंडलायुक्त कार्यालय भेजा गया। जहां मंगलवार को पायनियर मॉण्टेसरी स्कूल की प्रधानाचार्य को शाम चार बजे तलब किया गया लेकिन परियोजना अधिकारी की ओर से फोन पर सूचना दिए जाने के बाद भी प्रधानाचार्या ने मोबाइल बंद कर लिया।इस बात से नाराज मंडलायुक्त ने आदेश दिए हैं कि विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जानकीपुरम थाने में एफआईआर दर्ज करायें। निशुल्क प्रवेश व बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) ग का के तहत विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
लखनऊ -स्कूल प्रबंधन पर एफआईआर के निर्देश

