अमेठी – बोर्ड परीक्षा को लेकर शासन द्वारा जारी किये गए नये दिशा निर्देश

by | Apr 4, 2022 | अपराध, ई पेपर, जनहित, नेशनल, बड़ी खबर, राजनीती, स्थापना और प्रेरणा | 0 comments

अमेठी : जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में बोर्ड परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्रों के स्टेटिक मजिस्ट्रेटों, केन्द्र व्यवस्थापक व अतिरिक्त केन्द्र व्यवस्थापकों के साथ शासन द्वारा जारी बोर्ड परीक्षा को लेकर नये दिशा-निर्देशों सम्बन्धी बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के समस्त 47 वित्त विहीन परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र व्यवस्थापक को उन्हीं परीक्षा केन्द्रों का अतिरिक्त केन्द्र व्यवस्थापक व अतिरिक्त केन्द्र व्यवस्थापक को उसी परीक्षा केन्द्र के केन्द्र व्यवस्थापक का दायित्व दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अतिरिक्त केन्द्र व्यवस्थापक के पास रखी दोनों चाभियाॅ (स्ट्रांग रूम व डबल लाॅक अलमारी) स्टेटिक मजिस्ट्रेट के पास रखी जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि डबल लाॅक आलमारी कक्ष/स्ट्रांग रूम में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को मोबाइल फोन के साथ प्रवेश करना पूर्णतया प्रतिबन्धित है, ऐसा करते पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। स्ट्रांग रूम में प्रवेश हेतु लागबुक में आने-जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तिथि, समय एवं उद्देश्य अंकित किया जायेगा। डबल लाॅक अलमारी को केवल परीक्षा तिथि पर प्रश्नपत्र निकालने हेतु, परीक्षा प्रारम्भ होने के 1 घंटा पूर्व स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक व बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक की उपस्थिति में खोला जायेगा एवं परीक्षा समाप्ति के 1 घंटा उपरान्त स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक व बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक की उपस्थिति में लाॅक/सील किया जायेगा व प्रत्येक बार डबल लाॅक अलमारी कक्ष सील करने तथा खोलने का विवरण भी लाग बुक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिस कक्षों में प्रश्नपत्रों की सील पैकिट की डबल लाॅक अलमारी रखी गयी है उस कक्ष के ताला/सील करने का समय तथा अगली परीक्षा प्रारम्भ के 1 घंटा पूर्व ताला खोले जाने आदि के सम्बन्ध में एक अतिरिक्त लाग बुक पर समय, कक्ष खोले जाने का प्रयोजन तथा कक्ष में प्रवेश करने वाले नामित केन्द्र व्यवस्थापक व अन्य का विवरण भरा जायेगा व लाग बुक ड्यूटी पर लगाये गये सुरक्षाकर्मी के पास ही सुरक्षित रखी जायेगी। कक्ष 24 घंटे सुरक्षाकर्मी के पहरे में रहेगा व सी0सी0टी0वी0 कैमरा अनवरत संचालित होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों के सी0सी0टी0वी0 कैमरों की रिकाॅडिंग प्रत्येक दशा में परीक्षा समाप्ति के 1 माह तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। उक्त अवधि में एक भी सेकेण्ड की अवधि में भी सी0सी0टी0वी0 कैमरा बन्द पाये जाने पर संदिग्ध स्थिति मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने समस्त स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक व अतिरिक्त केन्द्र व्यवस्थापकों को निर्देशित करते हुए कहा कि परीक्षा की समस्त सील्ड पैकिटों को तिथिवार व पालीवार रखा जायेगा तथा परीक्षा प्रारम्भ के पूर्व निर्धारित समय पर ही प्रश्नपत्र के पैकिट का संकेतांक, समय, तिथि व विषय का पूर्णरूप से परीक्षण कर आश्वस्त होने के उपरान्त ही प्रश्नपत्र के पैकिट पर कैंची लगायी जायेगी, अन्यथा की स्थिति में परीक्षा केन्द्र पर तैनात स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक एवं बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक का उत्तरदायित्व होगा इसलिए पूर्णतया आश्वस्त होने के उपरान्त ही प्रश्नपत्र का पैकिट खोला जायेगा। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक आरके द्विवेदी, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे।