लखनऊ -दुराचारी को 10 वर्ष का कारावास

by | May 11, 2022 | अपराध, ई पेपर, जनहित, नेशनल, बड़ी खबर, राजनीती, स्थापना और प्रेरणा | 0 comments

नाबालिग को शादी करने के बहाने भगा ले जाकर दुराचार करने वाले महेश कश्यप को दोषी ठहराकर पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्र ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 35 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।अदालत ने कहा है कि जुर्माने की सारी रकम को पीड़िता को दी जाएगी। विशेष अधिवक्ता सुखेन्द्र प्रताप सिंह ने तर्क दिया कि वादी ने घटना की रिपोर्ट जानकीपुरम थाने में दर्ज कराई थी। कहा गया है कि वह तिवारीपुर में किराए पर रहता है।इसी बीच 24 दिसम्बर 2012 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री को पास में रहने वाला महेश कश्यप शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया है। काफी तलाश के बाद भी लड़की नही मिली। पुलिस ने विवेचना के दौरान लड़की को बरामद किया और दुराचार की धाराएं बढ़ाई। अदालत ने पत्राली पर मौजूद गवाहों के बयान एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को कारावास एवं जुर्माने की सजा से दंडित किया है।