नए वाहनों की बिक्री करने वालों के लिए राहत की खबर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रेड सर्टिफिकेट से संबंधित केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में बदलाव किया है। जिसके तहत नए वाहनों के ट्रेड सर्टिफिकेट नवीनीकरण की वैधता को एक साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया है। इससे प्रदेश भर के वाहन डीलरों को हर साल आरटीओ कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लखनऊ में 600 से ज्यादा ऐसे वाहन विक्रेताओं को राहत मिलेगी।साथ ही व्यापार प्रमाण पत्र और पंजीकरण व्यवस्था को ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू करने की तैयारी है। ताकि व्यापार प्रमाण पत्र के नुकसान या नष्ट होने का डर खत्म हो जाएगा। इस व्यवस्था से व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के प्रयास के साथ वाहन पोर्टल पर एक ही आवेदन में कई प्रकार के वाहनों के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से व्यापार प्रमाणपत्र और व्यापार पंजीकरण चिह्नों के लिए आवेदन कर सकते है। इसके लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। इस व्यवस्था को एक जून से लागू किया जाएगा।
लखनऊ -वाहनों के बिक्री लाइसेंस नवीनीकरण पांच साल में होगा

